जालंधर- सचिव रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी बलजिंदर सिंह ढिल्लों ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने ट्रैम-3 स्टैंडर्ड के ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जून, 2023 तक अनुमति देकर किसानों को बड़ी राहत दी है। सचिव आरटीए ने कहा कि इन ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन 30 जून तक करवाई जा सकती है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। यह घोषणा पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के साथ-साथ उनका कल्याण सुनिश्चित करने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए वचनबद्ध है। ढिल्लों ने आगे बताया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की शर्तों के कारण राज्य में ट्रैम-3 स्टैंडर्ड ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था, जिससे किसानों और डीलरों को परेशानी हो रही थी। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब किसान एवं डीलर ट्रैम-3 स्टैंडर्ड के ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन 30 जून तक करवा सकते है। डीलर अपनी आई.डी से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते है और जहां डीलर आई.डी उपलब्ध नहीं है, वहां आरटीओ/एसडीएम की आईडी से रजिस्ट्रेशन की जा सकती है।
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