जालंधर : जिला मजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह फौजदारी ने संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए है। जानकारी के अनुसार 31 अगस्त 2022 को जैन महापर्व संवत्सरी के संबंध में जालंधर शहर की सीमा के भीतर सभी मांस और अंडे की दुकानों और रेस्तरां, बूचड़खानों आदि को बंद करने के आदेश जारी किए है। इन आदेशों में कहा गया है कि इस दिन होटल, ढाबों और अहाते में मांस/अंडे पकाने और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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