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शोभा यात्रा के मार्ग व समागम वाले स्थानों के पास मांस व शराब की बिक्री पर रोक

 जालंधर


, 6 अक्तूबर )जिला मैजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 और पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 और पंजाब शराब लाइसैंस 1956  के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश पर्व के संबंध में 08, और 09 अक्तूबर को होने वाली शोभा यात्रा के मार्ग व स्थानों के मांस व शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है ।

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