प्रशासन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव प्रचार के लिए स्वीकृति प्रक्रिया की जानकारी दी..

 जालंधर- लोकसभा क्षेत्र जालंधर उपचुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों की प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। ऑफलाइन के साथ-साथ अप्रूवल के ऑनलाइन माध्यम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।स्थानीय जिला प्रशासकीय परिसर में प्रशिक्षण सत्र की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वरिंदरपाल सिंह बाजवा ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार, वीडियो वैन चलाने, जनसभाओं/रैलियों के लिए गैर-व्यावसायिक हवाई अड्डों/हेलीपैड का उपयोग करने की अनुमति है। इसी तरह लाउडस्पीकर एवं वाहन आदि के प्रयोग की स्वीकृति अनिवार्य है, जिसके लिए जिला एवं विधानसभा स्तर पर 'सिंगल विंडो' स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि वीडियो वैन, उम्मीदवारों और चुनाव एजेंटों के वाहनों को चलाने और जिला स्तर पर गैर-व्यावसायिक हवाई अड्डों/हेलीपैड का उपयोग करने के लिए जिलाधिकारी के कार्यालय स्थित कक्ष नं. 22. और विधानसभा स्तर पर संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालयों में लाउड स्पीकर, जनसभा/रैलियां, चुनाव प्रचार के लिए वाहन आदि की स्वीकृति के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट सुविधा एप के जरिए भी विभिन्न मंजूरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।



उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कम से कम 48 घंटे पूर्व आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना आवश्यक है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को विभिन्न स्वीकृतियां पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित की जाएंगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की।इस दौरान प्रोग्रामर जिला निर्वाचन कार्यालय प्रिया द्वारा विभिन्न स्वीकृतियों के ऑनलाइन आवेदन करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त गुरसिमरनजीत कौर, चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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