-पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी दुकानों के लाइसैंस के लिए 12 अक्तूबर शाम 4 बजे तक दिए जा सकते है आवेदन: पुलिस कमिश्नर

 आर्म्स लाइसैंसिंग ब्रांच या कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की वेबसाइट https://jalandhrcity.punjabpolice.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते है फार्म -पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी दुकानों के लिए 18 अक्तूबर को दोपहर 3 बजे रैडक्रॉस भवन में ड्रा निकाला जाएगा जालंधर, 9 अक्तूबर (अमन राजपूत ) पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि पंजाब सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वर्ष 2016 में 'द एक्सप्लोसिव रूल्स-2008' (The Explosive Rules) के तहत जारी किए गए अस्थाई लाइसैंसों के 20 फीसदी लाइसैंस के ड्रा से जारी किए जाने है।  उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर शहर के अंतर्गत आने वाले निवासी जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, उन्हें जालंधर शहर में नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर पटाखे बेचने के लिए अस्थायी दुकानों का अस्थायी लाइसैंस लेने है वह आवेदन फार्म आर्म्स लाइसेंसिंग ब्रांच, कमिश्नरेट जालंधर या ऑफिस कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की वेबसाइट https://jalandhrcity.punjabpolice.gov.in से डाउनलोड करके 10-10-2024 से 12-10-2024 सुबह 9:30 बजे तक शाम 4 बजे तक जमा करवा सकते है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के बाद आने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में ड्रा 18-10-2024 शुक्रवार को दोपहर 3 बजे रैड क्रॉस भवन, जालंधर में निकाला जाएगा।उन्होंने यह भी बताया कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय या सरकार द्वारा जारी आदेशों में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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