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अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट की तरफ से पाबंदियों के आदेश जारी..

 जालंधर- अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर अमित सरीन ने फ़ौजदारी विवरण संहिता, 1973 (1974 का एक्ट नं. 2) की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते ज़िला जालंधर में घरों के आंगन और गाड़ीयाँ को धोने, प्लाट में अन -अधिकारत वाटर स्पलाई का कनैक्शन करके सब्जियाँ आदि लगाने, निर्माण के लिए पीने वाला पानी बर्बाद करने पर पाबंदी के आदेश जारी किये है। यह आदेश 7अगस्त 2022 तक लागू रहेंगे। इसी तरह अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश जारी करते कहा है कि ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा में पड़ते हलके में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को शरेआम सड़को पर और जनतक स्थानों पर नहीं छोड़ेगा। यह आदेश 9 अगस्त 2022 तक लागू रहेंगे



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