जालंधर- ज्वाईंट कमिशनर पुलिस, हैडक्वाटर, जालंधर नवनीत सिंह बैंस ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में आवाज प्रदूषण पर मनाही के आदेश दिए है। जिनके अधीन जनतक स्थानों की सीमाओं पर पटाखों का शोर स्तर और लाऊड स्पीकर का आवाज 10 डी.बी से अधिक नही होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से 6 बजे के बीच कोई भी डोल या भोंपू या आवाज पैदा क़रने वाला यंत्र एम्पलीफायर आदि का प्रयोग करने नहीं कर सकेगा। ना ही होटल और मैरिज पैलेस में डीजे का प्रयोग किया जा सकता है केवल सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर। यहां तक कि व्यक्तिगत साऊड सिस्टम वालो के पास शोर स्तर 7.5 डीबी से अधिक नहीम रखा जा सकेगा।इसके इलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रिहायशी इलाकों में हार्न नहीं बजाने दिया जाएगा और आदेशों का उल्लंघन करने पर साउंड सिस्टम के उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। यह आदेश 06.09.2022 तक लागू रहेगा।
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