ज़िला मैजिस्ट्रेट द्वारा चाइना डोर को बेचने, स्टोर करने व उपयोग पर पूर्ण पाबंदी..
जालंधर- जिला मजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने फौजदारी संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर जिले में पतंगों को उड़ाने के लिए सिंथेटिक/प्लास्टिक की बनी चाईना डोर को बेचने, स्टोर करने एंव उपयोग करने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश 31 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा।