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Vbnews 24

बैंक अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध और बड़ी राशि के लेन-देन की जानकारी जिला चुनाव दफ़्तर से साझा करनी होगी..

 जालंधर- लोकसभा क्षेत्र जालंधर के उपचुनाव के मद्देनजर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद शक्की लेन-देन पर विशेष नजर रखने के संबंध में डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी एलडीएम जालंधर एम.एस मोती ने निजी क्षेत्र के बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान एलडीएम ने बैंक अधिकारियों को बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी बैंक किसी भी संदिग्ध राशि जमा या बड़ी राशि की निकालने की सूचना जिला चुनाव दफ़्तर को देंगे।


जिस खाते में पिछले 2 माह के दौरान कोई लेन-देन नहीं हुआ है, लेकिन अब उस खाते से एक लाख रुपये से अधिक की राशि जमा या निकाली जा रही है, इसकी जानकारी तत्काल जिला चुनाव दफ़्तर में दी जायेगी। यदि उम्मीदवार या उसके पति या पत्नी या परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में एक लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा या निकाली जा रही है या किसी राजनीतिक दल के खाते में एक लाख रुपये से अधिक का लेन-देन किया जाता है, तो इस संबंध में जानकारी दी जिला चुनाव दफ़्तर में तत्काल दिया जाए। इसके अलावा, यदि कोई बड़ी राशि या 10 लाख रुपये से अधिक की राशि निकाली जा रही है, तो इसकी सूचना भी दी जाएगी। अन्य बैंक शाखाओं में नकदी भेजते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कर्मचारियों की पहचान, वाहनों के आवश्यक दस्तावेज और परिवहन की जाने वाली राशि का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। उल्लेखनीय है कि डिप्टी कमिश्नर जालंधर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों के साथ पहले ही बैठक कर चुके है।

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